
नाबालिग अपहरण मामले में अर्थदंड सहित तीन वर्ष कारावास की सजा।
दरभंगा: सिविल कोर्ट, दरभंगा के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग के अपहरण मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के पचगछिया निवासी दिलीप पासवान के पुत्र सचिन कुमार पासवान को 3 वर्षों का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि 13 सितम्बर 2022 को नाबालिग पीड़िता को सचिन कुमार पासवान ने बहला-फुसलाकर उससे शादी कर ली और शादी करके आरा में रहने लगा। इसके बाद नाबालिग पीड़िता को कहने लगा कि अपने पिता से रुपया मांगवाओ।

इसे देख और सुनकर पीड़िता अपने घर लौट गई। 13 सितम्बर 22 को कथित अपहरण के घटना को लेकर पीड़िता के परिवार की ओर से लहेरियासराय थाना में 14 सितम्बर 22 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

अनुसंधानक ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया। साक्षियों के बयान और प्रस्तुत प्रदर्श के आलोक में बुधवार को अदालत ने अभियुक्त सचिन कुमार पासवान को भादवि की धारा 363 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड, 366 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपया अर्थदंड, 354 ए भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड, 506 भादवि में दो वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपया अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।


