
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सश्रम कैद।
दरभंगा: बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी राधाकांत मिश्रा के पुत्र राम पुकार मिश्रा को विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर गलत नीयत से अपहरण करने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) विजय कुमार पराजित ने बताया कि घटना की प्राथमिकी 12 जून 2015 को बहादुरपुर थाना में दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को अभियुक्त राम पुकार मिश्रा के साथ कोलकाता से बरामद किया गया।

प्रक्रिया के क्रम में पुलिस द्वारा आरोपपत्र समर्पित किए जाने के बाद अदालत ने 23 नवंबर 2015 को अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 366(ए), 370, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत संज्ञान लिया।

अदालती कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया गया।


