Home Featured नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सश्रम कैद।

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सश्रम कैद।

दरभंगा: बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी राधाकांत मिश्रा के पुत्र राम पुकार मिश्रा को विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर गलत नीयत से अपहरण करने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

Advertisement

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) विजय कुमार पराजित ने बताया कि घटना की प्राथमिकी 12 जून 2015 को बहादुरपुर थाना में दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को अभियुक्त राम पुकार मिश्रा के साथ कोलकाता से बरामद किया गया।

Advertisement

प्रक्रिया के क्रम में पुलिस द्वारा आरोपपत्र समर्पित किए जाने के बाद अदालत ने 23 नवंबर 2015 को अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 366(ए), 370, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत संज्ञान लिया।

Advertisement

अदालती कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया गया।

Advertisement
Share