Home Featured पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड भी।

पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड भी।

दरभंगा: व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया।

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सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर बैंकर्स कॉलनी निवासी रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्लू कुमार चौधरी को अदालत ने 31 जुलाई को दोषी करार दिया था। इसके बाद 8 अगस्त को सजा का ऐलान किया गया।

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एपीपी दिलीप कुमार साह ने बताया कि 25 जुलाई 2021 की अहले सुबह डब्लू चौधरी ने अपनी 15 वर्ष पूर्व ब्याहता पत्नी रिंकी चौधरी के सिर पर खंती से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी की बहन ने मृतका के पिता, नेहरा थाना क्षेत्र के इम्ब्राहिमपुर निवासी नूनू चौधरी को मोबाइल फोन से सूचना दी। इसके आधार पर सदर थाना में कांड संख्या 316/21 दर्ज किया गया।

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मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 63/22 के तहत शुरू हुई। अनुसंधानक ने आरोपपत्र दाखिल करने के बाद 11 अप्रैल 2022 को आरोप गठन हुआ और ट्रायल प्रारंभ हुआ। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल नौ गवाह पेश किए, जिनमें मृतका की 11 वर्षीय पुत्री आशु चौधरी और 8 वर्षीय पुत्र आलोक की गवाही भी शामिल थी।

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31 जुलाई को अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया और 8 अगस्त को आजीवन सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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