
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी: आरोपी रिजवी उर्फ राजा भेजा गया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में।
दरभंगा: दरभंगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम की अदालत ने शुक्रवार को सिमरी थाना प्राथमिकी संख्या 243 /25 के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद रिजबी उर्फ राजा को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके माता के खिलाफ आपत्ति जनक शब्द का प्रयोग किया गया है।
सिमरी थानाकांड सं.243/25 में अप्राथमिकी अभियुक्त भपुरा निवासी मो. रिजवी ऊर्फ को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जुनैद आलम की कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक अभिरक्षा आगामी 11 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया।

बताते चलें कि भाजपा पश्चिमी अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने 28 अगस्त को सिमरी थाना में आवेदनपत्र देकर आरोप लगाया है कि राष्ट्र बिरोधी व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री एवं उनके मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया जो देश का अपमान है। देवरा बंधौली गांव के मो. नौशाद और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है और सोशल मिडिया पर वायरल किया गया।

इन लोगों का इरादा देश बिरोधी ताकतों को मजबूत करना है। इसी के आलोक में सिमरी थानाध्यक्ष ने शुक्रवार को अप्राथमिकी आरोपी मो. राजा को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया। जहां से उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।


