
विधानसभा चुनाव 2025 में निषेधाज्ञा लागू, सभा-जुलूसों पर सख्त पाबंदी।
दरभंगा: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदर्श आचार संहिता का पालन, व्यय लेखा निगरानी, विधि-व्यवस्था और निर्वाचन प्रक्रिया के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि 10 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर, उम्मीदवारी वापसी 20 अक्टूबर, मतदान 6 नवंबर तथा मतगणना 14 नवंबर 2025 बताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि नामांकन से पूर्व प्राप्त प्रपत्रों का निष्पादन कर नामांकन योग्य उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाएगा, उसके बाद कोई संशोधन संभव नहीं होगा।

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 359 सेक्टर प्राधिकारी, 38 प्रथम स्थिरिकरण टीम (एफएसटी), 48 स्थिरिकरण टीम (एसएसटी), 14 अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी (एईओ), 10 सहायक निर्वाचन अधिकारी (ए.टी.), 20 बीटा स्थिरिकरण टीम (बीएसटी), 10 बीटा व्हीकल टीम (बीबीटी) और 5 आबकारी टीम गठित की जा रही हैं। व्यय लेखा, आचार संहिता उल्लंघन एवं विधि-व्यवस्था संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा।

बैठक में पोलिंग एजेंट, नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवारों की अर्हता-निरर्हता, फीस, प्रपत्र, प्रचार अवधि एवं व्यय लेखा नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि केंद्र/राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निकाय अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी एवं स्वास्थ्यकर्मी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकेंगे। विधानसभा चुनाव में अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है, जिसका पालन अनिवार्य होगा।

प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके तहत रैलियों, रोड शो, वाहनों एवं अस्थायी कार्यालयों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। झंडे, बैनर एवं पोस्टर आयोग के मानकों के अनुरूप ही लगाए जा सकेंगे। जिले में कुल 28,85,352 मतदाता हैं, जिनमें 15,20,183 पुरुष, 14,65,126 महिला एवं 43 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 2,173 है।
बैठक में सहायक समाहर्ता, उप निदेशक जनसंपर्क, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजनीतिक दलों की ओर से मुकुंद कुमार चौधरी, दीपेश कुमार राम, अविनाश कुमार ठाकुर, प्रदीप कुमार महतो, जवाहरलाल शर्मा, देवेंद्र कुमार झा, गगन कुमार झा, सत्यनारायण पासवान एवं रौशन कुमार राय उपस्थित हुए। यह बैठक जिले में पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम मानी जा रही है।
चुनावी तैयारियों पर बैठक: आचार संहिता, व्यय सीमा और मतदाता आंकड़ों पर चर्चा
दूसरी ओर, विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी कौशल कुमार ने दरभंगा के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीएनएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 6 अक्टूबर 2025 से चुनाव समाप्ति तक या अधिकतम 60 दिनों तक लागू रहेगा।
निर्वाचन घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधानों में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के साथ सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित, आपत्तिजनक पोस्टर-पर्चा, सोशल मीडिया संदेश या धार्मिक स्थलों का राजनीतिक दुरुपयोग निषिद्ध, मतदाताओं को धमकी या प्रलोभन पर पाबंदी, प्रदूषणकारी प्रचार सामग्री (जैसे प्रतिबंधित प्लास्टिक) का उपयोग वर्जित, हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध एवं चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का सीमित उपयोग शामिल हैं। रोड शो में अधिकतम 10 वाहनों का काफिला एवं 100 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी।
उल्लंघन पर बीएनएस की धारा-223 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, पूर्व अनुमति प्राप्त शासकीय, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम, शवयात्रा, विवाह, अस्पताल वाहन एवं सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस-अधिकारियों पर यह लागू नहीं होगा। सिख समुदाय द्वारा कृपाण एवं धार्मिक शस्त्र धारण भी छूट प्राप्त है। जिला प्रशासन ने नागरिकों एवं दलों से अपील की है कि नियमों का कड़ाई से पालन कर शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करें।

