Home Featured विवाहिता से अभद्रता के जुर्म ढाई वर्ष कारावास एवं अर्थदंड की सजा।

विवाहिता से अभद्रता के जुर्म ढाई वर्ष कारावास एवं अर्थदंड की सजा।

दरभंगा: एक विवाहिता से अभद्र व्यवहार के जुर्म में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत की अदालत ने शनिवार को विशनपुर थाना क्षेत्र के रामपुरडीह निवासी कुश कुमार कमती को ढाई वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी ललन कुमार ने बताया कि 10 फरवरी 2022 की अहले सुबह तीन बजे रामपुरडीह गांव में एक महिला शौच के लिए घर से बाहर गई थी। अकेली महिला को पकड़कर अभद्र व्यवहार किया। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में चार गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया। शनिवार को कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का सूक्ष्म परिशीलन के बाद अभियुक्त को महिला से अश्लील हड़कत के जुर्म में दोषी घोषित करते हुए सजा सुनाई है।

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