
सात वर्षीय बच्चे के हत्या मामले में दोषी करार, 24 फरवरी को सजा पर निर्णय।
दरभंगा: अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के दरभंगा जिला के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने एक सात वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या के जुर्म में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के ज्ञानी मंडल को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी अभियुक्त की सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 27 जून 07 को कन्हौली गांव में बकरी चरा रहे उपेंद्र राम के सात वर्षीय पुत्र सिकन्दर राम को अभियुक्त ने बांस के पैना से बकरी और बच्चे दोनों की निर्ममता पूर्वक पिटाई किया।

जिससे बकरी के साथ ही बकरी चरा रहे बच्चे की मौत हो गई। इस जघन्य घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता उपेंद्र राम के आवेदन पर भा.द.वि. की धारा 302,429 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(एक्स) के तहत बहेड़ा थानाकांड सं 191/07 दर्ज हुई। न्यायालय में इसका विचारण जीआर केश नं.289/12 के तहत चल रहा है। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त ज्ञानी मंडल को भादवि की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में दोषी घोषित करते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया है।


