Home Featured सात वर्षीय बच्चे के हत्या मामले में दोषी करार, 24 फरवरी को सजा पर निर्णय।
Featured - क्राइम - मुख्य - February 18, 2025

सात वर्षीय बच्चे के हत्या मामले में दोषी करार, 24 फरवरी को सजा पर निर्णय।

दरभंगा: अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के दरभंगा जिला के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने एक सात वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या के जुर्म में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के ज्ञानी मंडल को दोषी करार दिया है।

Advertisement

अदालत ने दोषी अभियुक्त की सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 27 जून 07 को कन्हौली गांव में बकरी चरा रहे उपेंद्र राम के सात वर्षीय पुत्र सिकन्दर राम को अभियुक्त ने बांस के पैना से बकरी और बच्चे दोनों की निर्ममता पूर्वक पिटाई किया।

Advertisement

जिससे बकरी के साथ ही बकरी चरा रहे बच्चे की मौत हो गई। इस जघन्य घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता उपेंद्र राम के आवेदन पर भा.द.वि. की धारा 302,429 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(एक्स) के तहत बहेड़ा थानाकांड सं 191/07 दर्ज हुई। न्यायालय में इसका विचारण जीआर केश नं.289/12 के तहत चल रहा है। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त ज्ञानी मंडल को भादवि की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में दोषी घोषित करते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया है।

Advertisement
Share