Home Featured अदालतों में जघन्य अपराधों के आरोपियों की जमानत निरस्त।
Featured - क्राइम - मुख्य - December 12, 2025

अदालतों में जघन्य अपराधों के आरोपियों की जमानत निरस्त।

दरभंगा: सिविल कोर्ट की विभिन्न अदालतों ने जघन्य अपराधों के कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि नाबालिग अपहरण, साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी और हत्या जैसे मामलों में आरोपी जेल में ही रहेंगे।

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नाबालिग अपहरण का आरोपी जमानत से वंचित

लहेरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड-29, फैजुल्लाह खां मुहल्ला से स्कूल जाते समय नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी मेराज उर्फ मोहम्मद मेराज (गन्नीपुर तरौनी निवासी) की अग्रिम जमानत प्रथम एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने निरस्त कर दी। मामला लहेरियासराय थाना कांड संख्या 634/25 से संबंधित है।

साइबर अपराधियों की जमानत खारिज

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साइबर थाना कांड 72/25 के आरोपी रौशन कुमार झा (बहेड़ा थाना के बलहा गांव) और बिट्टू कुमार झा (हाविभौआर गांव) की नियमित जमानत याचिका ठुकरा दी। दोनों 1 नवंबर से कारागार में हैं। छापेमारी में एयरटेल के 97 सिम, 4 पावर बैंक, 7 वाई-फाई राउटर समेत आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था।

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अन्य मामलों में सजा तय

सोनकी थाना कांड 95/25 के अपहरण आरोपी संजीव चौपाल, सत्तो चौपाल और राज किशोर चौपाल की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई। एडीजे दशम की अदालत ने पत्नी सुमित्रा देवी को कैंची से गोदकर हत्या करने वाले गजेंद्र दास (बघौनी गांव) की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। मामला बहेड़ी थाना कांड 355/25 का है।

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