Home Featured आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमले के सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज।
Featured - क्राइम - मुख्य - December 18, 2025

आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमले के सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज।

दरभंगा: सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह ने आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

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विश्वविद्यालय थानाकांड 101/25 में सदर थाना क्षेत्र के पशनपुरा निवासी विवेक कुमार उर्फ गोलू की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर हो गई। पीपी अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि इसी क्रम में कमतौल थानाकांड 240/25 में छिनतई व जानलेवा हमले के सात आरोपियों को भी जमानत नहीं मिली। इनमें मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर थाना लखनपुर के वलिराम शर्मा, जाले थाना कछुआ के सुकेश शर्मा, दीपक कुमार, सचिन कुमार, कमतौल थाना ब्रहमपुर के शिवम कुमार, पुनहद के सुनील कुमार पंडित और सिंहवाड़ा थाना बेदौली के ब्रजमोहन कुमार शामिल हैं। अब आरोपी पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

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