
कमतौल थाना क्षेत्र में महिला के आवेदन पर पति समेत चार पर प्राथमिकी।
दरभंगा: कमतौल थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता अर्चना कुमारी (27) के आवेदन पर पति, सास-ससुर और देवर के खिलाफ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, जान से मारने की कोशिश और धमकी देने सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी आठ वर्ष पहले मुहम्मदपुर वार्ड-6 निवासी राजू साह से अरेंज मैरिज के तौर पर हुई थी।
अर्चना का आरोप है कि शादी के समय उसके पिता ने अपनी क्षमता से अधिक करीब 5लाख रुपये नकद दहेज के साथ फर्नीचर, कपड़े, बर्तन और करीब 2लाख रुपये के गहने भी दिए थे। इसके बावजूद शादी के एक साल बाद से ससुराल पक्ष द्वारा 2लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।

अर्चना ने बताया कि 1 जनवरी 2026 की शाम करीब 4:30 बजे पति और ससुराल के अन्य लोग हथियार से लैस होकर घर पहुंचे और दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने लगे। आरोप है कि उसे अर्धनग्न कर बेहोश होने तक पीटा गया तथा पेट और सीने पर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता का कहना है कि उसे मृत समझकर आरोपी घर छोड़कर सीतामढ़ी जिले के बराही गांव की ओर भाग गए। बाद में आसपास के लोगों की मदद से उसे होश आया।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि वह कई वर्षों से प्रताड़ना झेल रही है और इससे पहले करीब छह बार थाना को सूचना दी गई, लेकिन हर बार मामला शांत करा दिया गया। उसने बताया कि 2 जनवरी से 3 जनवरी 2026 तक वह अपने दोनों बच्चों के साथ लगातार थाने का चक्कर लगाती रही और कई बार शाम तक थाने में बैठी रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लगातार प्रयास के बाद मामला दर्ज हो सका।
पीड़िता ने प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा की मांग की है। उसने आशंका जताई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है।वहीं, पीड़िता के पिता मोहन साह ने बताया कि वे 2 जनवरी से ही थाने का चक्कर लगा रहे थे। उनके अनुसार पुलिस ने पहले इलाज कराने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि दामाद राजू साह शराब का आदी है और बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट करता है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत से लेकर पुलिस तक शिकायत की गई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
इस संबंध में कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और कांड संख्या 02/26दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में 115(2), 74, 85, 303(2), 351(2), 352, 3(5) बीएनएस तथा धारा [126(2)] के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच एसआई जनार्दन पासवान कर रहे हैं।

