Home Featured दहेज प्रताड़ना मामले में पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज।
Featured - क्राइम - मुख्य - November 27, 2025

दहेज प्रताड़ना मामले में पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज।

दरभंगा:  सिविल कोर्ट दरभंगा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर घर से भगाने के आरोपी दीपक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

Advertisement

दीपक कुमार, मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के कोठिया गांव के फकीर राय के पुत्र हैं। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी की शादी 13 नवंबर 2024 को सकतपुर थाना क्षेत्र के कैथवार गांव की लक्ष्मी कुमारी (परमेश्वर राय की पुत्री) से हुई थी।शादी के बाद आरोपी ने पांच लाख रुपये नगद, सोना और अपाचे बाइक की मांग दहेज में की, जो पूरी न होने पर पत्नी को प्रताड़ित कर ससुराल से निकाल दिया।

Advertisement

इस मामले में महिला थाने में कांड संख्या 18/25 दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका अस्वीकार कर दी, जिससे आरोपी को अब निचली अदालत में आत्मसमर्पण या पटना हाईकोर्ट में अपील का विकल्प बचा है।

यह फैसला दरभंगा कोर्ट में दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सख्त रुख को दर्शाता है, जहां हाल ही में कई ऐसी याचिकाएं खारिज की गई हैं। अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की अपील की। स्थानीय स्तर पर यह घटना दहेज निषेध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को रेखांकित करती है।

Share