
दहेज लोभी पति हत्याकांड में दोषी करार।
दरभंगा: सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मंगलवार को दहेज के लालच में पत्नी को जलाकर हत्या के मामले में सदर थाना क्षेत्र के अंधरी गांव निवासी राम विनोद साह के पुत्र सिंटू साह को दोषी करार दिया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियोजन पक्ष का संचालन एपीपी चम्पा मुखर्जी ने किया। कोर्ट ने दोषी की सजा अवधि निर्धारण के लिए 31 अक्टूबर की तिथि तय की है।

घटना 11 नवंबर 2021 की अहले सुबह की है, जब सिंटू साह ने अपनी पत्नी उषा देवी के साथ मारपीट की और केरोसिन तेल छिड़ककर देवर व ससुर के साथ मिलकर आग लगा दी। मृतिका के पिता, बहेड़ा थाना क्षेत्र के तरौनी निवासी रामकिशुन साह के आवेदन पर सदर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 488/21) दर्ज हुई। अदालत में इसका विचारण सत्रवाद संख्या 290/22 के तहत चला। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने सिंटू साह को भादवी की धारा 304(बी) (दहेज हत्या) के तहत दोषी घोषित कर दिया।

दहेज के लिए पत्नी की निर्मम हत्या करने वाला पति फिलहाल जेल में बंद है। हत्या के समय मृतिका का एक वर्षीय बच्चा था, जिसका लालन-पालन अब उसके नाना के घर हो रहा है। पीड़ित परिजनों की नजरें अब 31 अक्टूबर को सजा के फैसले पर टिकी हैं।


