
दहेज हत्या के आरोपी पति को 304बी में दोषी करार।
दरभंगा: सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज लोभ में किरोसीन तेल छिड़ककर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति नौशाद को भादवि की धारा 304बी के तहत दोषी करार दिया है। सजा की अवधि निर्धारण के लिए सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गई है।

अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने बताया कि यह मामला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर भड़वारा निवासी नौशाद से जुड़ा है। केवटी थाना के मोहम्मदपुर दानी निवासी हमीदा खातून ने 2014 में प्राथमिकी संख्या 27/2014 दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि नौशाद ने महज 10 हजार रुपये दहेज के लिए अपनी पत्नी शहानी खातून पर किरोसीन छिड़ककर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

सत्रवाद संख्या 186/2016 में विचारण के बाद अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर नौशाद को दोषी पाया। यह घटना दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं पर अत्याचार का एक उदाहरण है।


