Home Featured दुष्कर्म मामले में तीन वर्ष कारावास सहित 25 हजार अर्थदंड की सजा।

दुष्कर्म मामले में तीन वर्ष कारावास सहित 25 हजार अर्थदंड की सजा।

दरभंगा: पॉक्सो कोर्ट दरभंगा के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग के साथ गृह में प्रवेश कर लैंगिक अत्याचार व लज्या भंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करने के लिये केवटी थाना क्षेत्र के एक गाँव के दिलीप पासवान के पुत्र शंकर पासवान को तीन वर्षों का कारावास और पचीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनाई है।

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अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का न्यायिक आदेश पारित किया गया है। वहीं पीड़िता को तीन लाख रुपये प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से देने का न्यायिक आदेश भी हुआ है। नाबालिग के प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर 8 अगस्त 2020 को घटित घटना को लेकर 43/2020 तहत अभियुक्त शंकर पासवान, रामाशीष पासवान, दिलीप पासवान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

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सूचिका के अधिवक्ता संतोष कुमार सिंहा ने बताया कि मामलें के अनुसंधानक ने अभियुक्त शंकर पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी में लगाये गये आरोप को सही पाकर आरोप पत्र संख्या 62/20 दिनांक 11 नवम्बर 20 को समर्पित किया। पॉक्सो की अदालत ने दिनांक 25 नवम्बर 20 को भादवि की धारा 376, पॉक्सो 4/6 में संज्ञान लिया। अदालत ने 24 फरवरी 21 को 376(3) भादवि और 4/6 पॉक्सो की धारा में आरोप गठन किया गया।

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विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि अभियोजन पक्ष से 8 गवाहों का साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किया गया और उभय पक्ष बहस उपरांत सोमवार को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने 12 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं भादवि की धारा 452 में 2 वर्ष और पांच हजार रुपया, 506 में 3 वर्ष और पांच हजार रुपया, 354 में 2 वर्ष और पांच हजार रुपया एवं 354(ए) में 2 वर्ष और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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