Home Featured दो शराब तस्करों को दस वर्षों की कैद एवं एक लाख अर्थदंड की सजा।

दो शराब तस्करों को दस वर्षों की कैद एवं एक लाख अर्थदंड की सजा।

दरभंगा: दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने दो शराब तस्कर को सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा मब्बी थानाकांड सं.94/24 से बने जीओ वाद सं.350/25 के अभियुक्त दिल्ली के नागलोई थाना क्षेत्र के निवासी नौशाद आलम और मधुवनी जिला के विस्फी थानाक्षेत्र के डारहौल निवासी राहुल पासवान को सुनाया है।

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अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी हरेराम साहु ने बताया कि 8 फरवरी 24 ,को मब्बी थाना की पुलिस ने एक शराब लदे ट्रक सं.युपी16एचटी 7842 को जप्त किया था। जिससे 3076 लीटर शराब बरामद हुई थी।

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मौके से पुलिस ने वाहन चालक नौशाद आलम और राहुल पासवान को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले की त्वरित सुनवाई पूरी कर 3 अप्रैल को ही दोनों तस्कर को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 दोषी घोषित किया था। मंगलवार को अदालत ने सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष की ओर से बहस सुनने तथा वाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद दोनो तस्करों को 10 वर्षों का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोनों जुर्मियों को 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

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