Home Featured नवविवाहिता के हत्या प्रयास में पति, ससुर और सास दोषी करार।

नवविवाहिता के हत्या प्रयास में पति, ससुर और सास दोषी करार।

दरभंगा: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने दहेज के लिए एक नव विवाहिता को केरोसिन छिड़क कर हत्या का प्रयास मामले में पति, ससुर और सास को दोषी करार दिया गया है। वहीं दोषसिद्ध तीनों जुर्मियों के सजा अवधि का निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित किया है।

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कोर्ट ने बुधवार को इस मामले का सत्रवाद सं.29/22 का विचारण पूरा कर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी राम सोगारथ यादव का पुत्र मोनू कुमार यादव (पति), ससुर राम सोगारथ यादव और सास अनीता देवी को भादवि की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और धारा 498(ए) (गृहप्रताड़ना) में दोषी घोषित किया है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों का वेल वॉण्ड खंडित कर मंडलकारा, दरभंगा भेज दिया है।

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अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 16 जनवरी 21 की सुबह देकुली गांव में मह एक वर्ष पूर्व व्याही गई अनुपम कुमारी को पति, सास, ससुर ने पांच लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर केरोसिन छिड़क जला दिया।

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घटना की सूचना पर पहुंचे विवाहिता के पिता उसे जले अवस्था में उठाकर वर्न हॉस्पिटल, पंडासराय में ईलाज कराया। इसकी प्राथमिकी जख्मी पीड़िता के पिता सदर मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो पश्चिमी निवासी बचनदेव प्रसाद ने 20 जनवरी 21 को बहादुरपुर थानाकांड सं. 45/21 संस्थित कराया था।

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