
मासूम बच्चों की करंट से हत्या के आरोपी पिता को दोषी ठहराया।
दरभंगा: सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदिदेव की अदालत ने सोनकी थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर निवासी दीपनारायण यादव को अपनी पांच वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और दो वर्षीय पुत्र शिवम की निर्मम हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। हत्यारे पिता की सजा अवधि निर्धारण के लिए सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि यह घटना 4 मई 2020 की सुबह घटी थी। आरोपी दीपनारायण ने घर में रखे टूटे बिजली के तार जोड़कर पहले दोनों मासूम बच्चों को करंट लगाकर हत्या कर दी। बचाने पहुंची पत्नी कंचन कुमारी पर भी करंट लगाकर हत्या का प्रयास किया। कंचन ने पति दीपनारायण और ससुर उपेंद्र यादव पर बदसूलकी कहकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सोनकी ओपी और बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

कंचन ने शिकायत में बताया कि ससुराल वालों द्वारा लगातार प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है, जबकि सजा का फैसला बाकी है।


