Home मुख्य मुख्यमंत्री ने सरपंचों व उपसरपंचों को कराया अधिकार का बोध।
मुख्य - July 22, 2016

मुख्यमंत्री ने सरपंचों व उपसरपंचों को कराया अधिकार का बोध।

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दरभंगा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के सरपंच और उप सरपंचों को अधिकार और कर्त्तव्य का बोध कराया. साथ ही पुलिस महानिदेशक को निदेश दिया कि 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों को पंचायतों में स्थानांतरित कर दें. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जायेगा कि वे आना-कानी कर रहे हैं. उन्होंने डीजी से लेकर एसपी तक के अधिकारियों को निदेश दिया कि पंचायत में मामलों के निष्पादन के लिए पूरा सहयोग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह शराबबंदी से पूरे देश में बिहार का नाम रौशन हुआ है उसी तरह पंचायत राज अधिनियम को लागू कर पूरे देश में बिहार का नाम गौरवान्वित करें. उन्होंने यह भी हिदायत दी कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं करें. वहीं आज दरभंगा में ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन डीएमसीएच आॅडिटोरियम में पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा प्रक्षेत्र उमाशंकर सुधांशु और विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह, अर्जुन सहनी, जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर वेबकास्टिंग के द्वारा संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज न्याय मिलने में जो कठिनाईयां हो रही है उसे दूर करने के लिए ग्राम कचहरी को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे न्यायालय पर 70 फीसद बोझ कम हो जायेगा और लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय मिल सकेगा. उन्होंने पुलिस के द्वारा छोटे-छोटे मामले को भी अपने पास रखने और लोगों को थाना और कचहरी का चक्कर लगाने के संबंध में कहा कि इन छोटे-छोटे मुकदमों को थाना से ग्राम कचहरी को 15 दिनों के अंदर भेज दिया जाय. इसकी जवाबदेही उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षकों को दी. वहीं उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के लिए चौकीदार की भी नियुक्ति वहां की जा रही है. जिनके माध्यम से सम्मल का तामिल कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिन धाराओं को ग्राम कचहरी को निपटाया जायेगा वह कोई मामूली धारायें नहीं है और ज्यादातर मामले इन्हीं धाराओं में न्यायालय में लंबित है. इस मौके पर जिलाधिकारी ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जल्द ही चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंडवार आयोजित की जायेगी. जिसमें विस्तार से सरपंचों के विधायी शक्तियों एवं ग्राम कचहरी के कार्यकलापों के बारे में विस्तार से बताया जायेगा. वरीय पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 की चर्चा करते हुए न्याय के केन्द्र के विकेन्द्रीकरण की जरूरत पर बल दिया और कहा कि ग्राम कचहरी स्तर पर मामला निपटारा होने से पुलिस पर काफी बोझ कम पड़ेगा. पुलिस महानिरीक्षक उमाशंकर सुधांशु ने कहा कि सरपंचों को निष्पक्ष होकर न्याय देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि समाज में वैमनष्यता कम हो और शांति बनी रही. विधायक एवं विधान पार्षदों ने भी ग्राम कचहरी के महत्ता पर प्रकाश डाला और नवनिर्वाचित ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को बधाई भी दी. अंत में ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को मास्टर प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया. मंच संचालन वरीय उप समाहर्ता रविन्द्र कुमार दीवाकर के द्वारा किया गया. कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे.

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