
शराब तस्करी पर कोर्ट का शिकंजा: दो तस्करों को 7 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख जुर्माना।
दरभंगा: दरभंगा जिला सिविल कोर्ट ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने दो शराब तस्करों को सात वर्षों के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि ये तस्कर अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

सजा पाने वाले ये दोनों तस्कर समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के फुलहारा निवासी हैं। इनमें वैद्यनाथ पासवान का पुत्र बीरो पासवान और लक्ष्मण पासवान का पुत्र शक्ति कुमार शामिल हैं।

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को शराब तस्करी के जुर्म में दोषी पाया और 7 जुलाई को ही न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया था।

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार और मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है। उस समय सिमरी थाना पुलिस ने अभियुक्त बीरो पासवान और शक्ति कुमार को एक ट्रक के साथ 528.720 लीटर विदेशी शराब के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। इस संबंध में पुलिस के बयान पर आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत सिमरी थानाकांड संख्या- 104/2022 दर्ज किया गया था।

अदालत में इस मामले का विचारण जीओ वाद संख्या- 10678/2022 के तहत चल रहा था। अदालत में 29 अगस्त 2022 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अदालत ने दोनों दोषियों को शराब तस्करी के जुर्म में दोषी ठहराते हुए यह कठोर सजा सुनाई और उन्हें पुन: न्यायिक हिरासत में मंडलकारा, दरभंगा भेज दिया गया।


