Home Featured शराब तस्करी पर कोर्ट का शिकंजा: दो तस्करों को 7 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख जुर्माना।

शराब तस्करी पर कोर्ट का शिकंजा: दो तस्करों को 7 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख जुर्माना।

दरभंगा: दरभंगा जिला सिविल कोर्ट ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने दो शराब तस्करों को सात वर्षों के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि ये तस्कर अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Advertisement

सजा पाने वाले ये दोनों तस्कर समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के फुलहारा निवासी हैं। इनमें वैद्यनाथ पासवान का पुत्र बीरो पासवान और लक्ष्मण पासवान का पुत्र शक्ति कुमार शामिल हैं।

Advertisement

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को शराब तस्करी के जुर्म में दोषी पाया और 7 जुलाई को ही न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया था।

Advertisement

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार और मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है। उस समय सिमरी थाना पुलिस ने अभियुक्त बीरो पासवान और शक्ति कुमार को एक ट्रक के साथ 528.720 लीटर विदेशी शराब के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। इस संबंध में पुलिस के बयान पर आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत सिमरी थानाकांड संख्या- 104/2022 दर्ज किया गया था।

Advertisement

अदालत में इस मामले का विचारण जीओ वाद संख्या- 10678/2022 के तहत चल रहा था। अदालत में 29 अगस्त 2022 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अदालत ने दोनों दोषियों को शराब तस्करी के जुर्म में दोषी ठहराते हुए यह कठोर सजा सुनाई और उन्हें पुन: न्यायिक हिरासत में मंडलकारा, दरभंगा भेज दिया गया।

Advertisement
Share