
सूचना न देने पर गौड़ाबौराम BDO और पंचायत सचिव पर5-5 हजार का जुर्माना।
दरभंगा: राज्य सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराने और सुनवाई में अनुपस्थित रहने को गंभीर मानते हुए गौड़ाबौराम प्रखंड के बीडीओ तथा पंचायत सचिव पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि लोक सूचना पदाधिकारी न तो सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई, जबकि पिछली तिथि पर उन्हें चेतावनी भी दी गई थी।
राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने जिला पदाधिकारी एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों के अगले वेतन भुगतान से पूर्व कटौती कर सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। आयोग ने यह भी चेतावनी दी कि अगली सुनवाई से पहले अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है।
अपीलकर्ता राजकुमार झा के अनुसार, 2 दिसंबर 2020 को तकनीकी सहायक सुजीत कुमार यादव के माध्यम से गौड़ाबौराम प्रखंड की विभिन्न योजनाओं की मापी पुस्तिका (एमबी) तथा उसके आधार पर किए गए निरीक्षण से संबंधित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। इसके अलावा सत्र 2016-17से 2019-20 तक गौड़ाबौराम प्रखंड अंतर्गत आसी पंचायत में चौदहवीं वित्त आयोग, पंद्रहवीं वित्त आयोग एवं सात निश्चय योजना सहित अन्य विकास योजनाओं की प्राक्कलित राशि और खर्च का स्पष्ट विवरण भी अभिप्रमाणित प्रति के रूप में मांगा गया था, जो अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इधर, बीडीओ मिहिर मयंक ने बताया कि यह पूर्व का मामला है।

