
दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष का करावास। Voice of Darbhanga

दरभंगा : दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की कोर्ट ने विश्वविद्यालय थानान्तर्गत कटहलवाड़ी निवासी पति शंभु राम को भादवि की धारा 304(बी)/34 मे.दस बर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. अदालत ने इस मामले में 27 फरवरी को हीं अभियुक्त को महज दस हजार रुपये दहेज के लिए पत्नी को जलाकर हत्या कर देने की जूर्म में दोषी करार दिया था. सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नही रहने व उसके कम उम्र का हवाला देते हुए अपना निर्णय सुनाई है. घटना के बाबत पीपी नसीरुद्दीन हैदर और अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि महज दस हजार रुपया दहेज नहीं देने पर 20 मार्च 2015 को दिन के साढे बारह बजे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी बढ़ई टोला में महज दो बर्ष पूर्व की ब्याहता सीमा देवी को मिट्टी तेल छिड़ककर जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इसकी प्राथमिकी मृतका के भाई पटना जिला निवासी शंकर राम के आवेदन पर विश्वविद्यालय थाना काण्ड सं.87/15 दर्ज हुई. जिसमें पति शंभु राम, देवर मुकेश राम, गोतनी पुनम देवी और प्रदीप राम की पत्नि को नामजद अभियुक्त बनाया गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 20 जून 2015 को पति शंभु राम के विरुद्ध भादवि की धारा , 304(बी)/34 ( दहेज हत्या) के तहत आरोप पत्र समर्पित किया. जिसका बिचारण कोर्ट में सत्रवाद सं.352/15 के तहत जारी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 6 गवाहों की गवाही कराई गई. अन्तत: अभियोजन पक्ष अभियुक्त को दहेज हत्या की जूर्म में दोषी सिद्ध करवाकर किए जूर्म की सजा दिलाने में कामयाब हुआ.

