
दो वर्ष पूर्व हुए गंगेश हत्यकाण्ड में दो लोग दोषी करार, एक जून को सुनाई जाएगी सजा। Voice of Darbhanga

दरभंगा : घर से बुलाकर गोली मारकर अपने मौसेरा भाई की निर्मम हत्या की जूर्म में सोमवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर नवटोलिया निवासी इन्दू झा एवम् लहेरियासराय थाना क्षेत्र के शाहगंज बेंता निवासी अजय ठाकुर को हत्या के अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की बिभिंन्न धाराओं में दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई व निर्णय के लिए 1 जून की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे युवा ए.पी.पी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी 2015 को नवटोलिया बलभद्रपुर स्थित सुरज झा के मवेशी घर में इन्दू झा ने अपने मसौरे भाई गंगेश झा को अजय ठाकुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये पिस्टल से उसकी उपस्थिति में छाती में गोली मार कर गंगेश की हत्या कर लाश छोड़कर फरार हो गया. इस केश के वादनी और मृतक की सगी बहन सुनीता देवी ने बहादुरपुर थाना में काण्ड संख्या 13/15 दर्ज कराई. जिसका कोर्ट में सत्र वाद संख्या- 315/15 के तहत जारी है. पी.पी नसीरुद्दीन हैदर के नेतृत्व में अदालत में ए.पी.पी श्री सिंह ने साक्ष्यों और कानून का हवाला देकर अभियक्तों को जूर्मी सिद्ध कराने में कामयाबी प्राप्त की. कोर्ट नै अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों अभियुक्त को भादवि की धारा 302/34,201/34 तथा 120बी में दोषी करार दिया है. वहीं अभियुक्त इन्दू झा को आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी पाया है, तथा दूसरे अभियुक्त अजय ठाकुर को आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी करार दिया है. अब लोगों की निगाहें आगामी 1 जून को अदालत द्वारा दी जाने वाली सजा पर टिक गई है.

