Home मुख्य बिना नोटिस के गिरफ्तारी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान। Voice of Darbhanga
मुख्य - July 6, 2017

बिना नोटिस के गिरफ्तारी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान। Voice of Darbhanga

 

दरभंगा :  द0 प्र0 सं0 की धारा  41 (1) के तहत आरोपी को नोटिस किए बिना हीं गिरफ्तार कर जेल भेजना सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष को मंहगा पड़ सकता है. वी0 सी0 ओ0 सिंहवाड़ा संजय कुमार सिंह द्वारा भवानी राईस मिल के मालिक रमेश कुमार रवि के विरुद्ध ठगी और राशि गवन के आरोप में थाना कांड सं0  119/16  दर्ज कराया है. नियमानुसार उपरोक्त दोनों धाराओं में थानाध्यक्ष को अप्राथमिक अभियुक्त को दर्ज परिवाद के संबंध में द0 प्र0 सं0 की धारा  41 (1) के तहत नोटिस देना चाहिए. परंतु थानाध्यक्ष ने आरोपी रवि को बिना नोटिश तामिला कराये ही 29 जून 17 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसी बात को गंभीरता से लेते हुए चतुर्थ ए0 सी0 जे0 एम0  ठाकुर अमन कुमार की कोर्ट ने थानाध्यक्ष से कारण पृक्षा की मांग करते हुए एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय मे सदेह उपस्थित होकर जबाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है.

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