
खबर इम्पैक्ट: जेल में व्यतीत अवधि का वेतन उठाने वाले शिक्षक पर कारवाई का आदेश। Voice of Darbhanga

दरभंगा: जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय खरूआ के शिक्षक बिरेश कुमार शर्मा को एक साथ दो जगह उपस्थिति हो वेतन भुगतान लेने के मामले में कारवाई के आदेश आ गया है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दरभंगा सदर के पारित आदेश के विरोध में आवेदक हनुमान ठाकुर ने अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार कार्यालय में अपील की थी। सबूतों और तथ्यों के आधार रहने पर भी अनुमंडलीय शिकायत निवारण से निरस्त होने पर वॉयस ऑफ़ दरभंगा ने भी प्रमुखता से सवाल उठाया था। आख़िरकार खबर का असर हुआ और सुनवाई के बाद फैसले में यह बात सामने आई कि उक्त शिक्षक पुलिस हिरासत में व्यतीत अबधि एवं न्यायलय व्यतित अवधि को कार्य दिवस मानकर वेतन भुगतान प्राप्त किए हैं । शिकायतकर्ता हनुमान ठाकुर ने यह आरोप लगाया था कि बिरेश कुमार शर्मा खरूआ मध्य विद्यालय में शिक्षक है एबं ये 1998 से 2003 तक विद्यालय में गलत तरीके से अपना उपस्थिति दर्ज कर वेतन भुगतान लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी शिक्षक जेल व्यतीत एवं उसके बाद न्यायालय व्यतीत अवधि को कार्य दिवस दर्शाकर उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज कर वेतन भुगतान लिया है। हनुमान ठाकुर के इस आरोप को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह मामला सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है एवं इसे निगेटिव सूची का विषय मानकर निष्पादित कर दिया गया था । मगर अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए, अनुमंडल के पूर्व आदेश को रद्द किया एवं दोषी शिक्षक व इसके बचाव में आए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देवशरण राउत के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है ।उन्होंने आदेश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी तथा प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही भेजा है। माना जाता है कि इस मामले की अगर सघन रूप से जांच किया जाय तो प्रधानाध्यापक सहित शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी पर भी आरोप सिद्ध हो सकता है।

