
एससी-एसटी अधिनियम के तहत पीड़ितों को मिला मुआवजा। Voice of Darbhanga

दरभंगा: अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपर समाहर्ता मो0 मोबिन अंसारी ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति के चार लोगों को आर्थिक मुआवजा के रूप में चेक दिया। दिए गए मुआवजा में लाल शोभित कुमार,पिता रामप्रवेश पासवान कुशेश्वरस्थान,बृहस्पति सदा होरिल सदा बहेरा, अर्जुन कुमार चौधरी बैजनाथ चौधरी मिर्ज़ापुर को 75-75 हजार एवं रोशन देवी, पति बोएलाल पासवान चंदनपट्टी हायाघाट को 15000 का चेक दिया गया। ज्ञात हो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी सहायता ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा प्रताड़ित व अत्याचार किया जाता है। यह सहायता राशि उन्होंने एससी-एसटी की धारा 3 के अंतर्गत दिया है, इसके अंतर्गत कांड में आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद 75% की राशि दी जाती है एवं न्यायालय से आरोप सिद्ध हो जाने के बाद शेष 25% की राशि भी कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती है।

