
हत्या के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा। Voice of Darbhanga

दरभंगा: कुदाल से काटकर निर्मम हत्या के एक मामले में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी मो. खुर्शीद आलम की अदालत ने सकतपुर थाना क्षेत्र के माहार टोल, मदरिया निवासी रंजीत मुखिया को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक उमेश राम ने बताया कि सकतपुर थाना क्षेत्र के दादपट्टी गांव के कृत नारायण चौधरी अपने खेत में पटबन करा रहे थे। उसी समय अभियुक्त ने 70 वर्षीय वृद्ध स्वर्गीय चौधरी पर कुदाल से हमला कर हत्या कर दी थी । 31दिसंबर 2011 को सुबह के 8.15 बजे मदरिया चकवा बांध के सरेह में हत्या की घटना की प्राथमिकी मृतक के पुत्र अरुण कुमार चौधरी ने सकतपुर थाना कांड संख्या 127/11, दर्ज कराया था। अदालत में सत्र वाद संख्या – 269/12 के तहत ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई । मुदई के अधिवक्ता संजीत कुमार झा ने बताया कि घटना से दो दिन पूर्व अभियुक्त मृतक के तालाब में चोरी कर मछली मार रहा था । जिसे रंगे हाथ पकड़ने की खुन्नस के कारण अभियुक्त ने उनकी हत्या गेहूँ के खेत की ¨सचाई के दौरान कर दी । अदालत ने हत्या अभियुक्त को 14 नवंबर को ही दोषी करार दिया था । सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई है । अभियुक्त 2 जनवरी 2012 से ही काराधीन है।

