
डकैती काण्ड के चार अभियुक्तों को मिली सात साल की सजा। Voice of Darbhang
दरभंगा: फास्ट ट्रैक के पीठासीन अधिकारी मो. खुर्शीद आलम ने मंगलवार को डकैती मामले के आरोप में मधुबनी जिले के पंडौल बेलाही के मो.शकुर सकरी थाना क्षेत्र के बलाठ के मो. जूही, मो. रूस्तम, मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के दावतपुर निवासी मो. हदीश को दोषी करार के बाद दफा 395 में सात-सात वर्ष, दफा 312 भादवि में चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह एवं अधिवक्ता राजीवचंद्र झा ने बहस की। श्री सिंह के अनुसार उपर्युक्त घटना की प्राथमिकी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के मोईन टोला हरदेवा निवासी छेदी यादव ने 2 मई 2006 को रात 12 बजे डाका डालने एवं घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्तों को 12 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के विन्दु पर सुनवाई के बाद उपर्युक्त सजा दी गयी।

