
धीरेंद्र सिंह हत्याकांड में गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार दोषी करार। Voice of Darbhanga
दरभंगा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणेंद्र सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में बहादुरपुर थान क्षेत्र के अन्दामा निवासी सुरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, संजय सिंह, और राजेश कुमार सिंह को भा.द.वि.की धारा 304/34 (गैर इरादतन हत्या) की जुर्म में दोषी करार दिया है. अभियुक्तों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई ह. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि उपरोक्त अभियुक्तों ने 5 जनवरी 2016 की रात के 11 बजे अन्दामा निवासी धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ धीरो सिंह को स्कार्पियों से जवरन उठाकर लहेरियासराय स्थित बाबूसाहेब कॉलनी स्थित आवास पर लाकर गंभीर रुप से पिटाई किया तथा फेकला ओपी की पुलिस को सूचना दिया. पुलिस ने जख्मी को इलाज हेतू डीएमसीएच में भर्ती कराया. जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना की प्राथमिकी मृतक धीरेंद्र के भाई ब्रजेंद्र कुमार सिंह के फर्दबयान पर बहादुरपुर थाना काण्ड सं.375/16 दर्ज हुई. प्राथमिकी में कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग लगाया गया. अनुसंधान के दौरान दो लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया. शेष चार अभियुक्तों का सत्र वाद सं.122/17 के तहत विचारण जारी है. गुरुवार को दोनो पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद उपरोक्त चारों को दोषी करार दिया है. सभी अभियुक्त वारदात के बाद से हीं न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा दरभंगा में कैद है.

