
पत्नीहंता को आजीवन कारावास। Voice of Darbhanga

दरभंगा: चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय ने बुधवार को पारिवारिक रंजिश के कारण पत्नी की हत्या के मामले में पति अशोक पेपर मील थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर निवासी बलभद्र चौधरी उर्फ शंभू चौधरी को दफा 302 भादवि के तहत उम्र कैद एवं दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बहस की।
श्री प्रसाद के अनुसार उपर्युक्त अभियुक्त के विरूद्ध इनके पुत्र चन्द्र मोहन चौधरी ने अपनी मां भाग्य लक्ष्मी देवी को कुल्हारी से मारकर हत्या 22 अप्रैल 2016 को कर देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी अशोक पेपर मील थाना कांड संख्या 42/16 दर्ज करायी थी।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप था कि पारिवारिक कलह के कारण पति (अभियुक्त) प्रताड़ित व मारपीट करता था। दिनांक 22 अप्रैल 2016 को कुल्हारी से मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के लिए डीएमसीएच ले गये, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।
अभियुक्त घटना के बाद से लगातार जेल में बंद है। न्यायालय ने अभियुक्त को 23 जुलाई को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया था। सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई तारीख निर्धारित की गयी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उपर्युक्त सजा सुनाई गयी है।

