
रोड रॉबरी मामले में पाँच वर्ष की सजा। Voice of Darbhanga

दरभंगा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूणेन्द्र सिंह ने गुरुवार को राहजनी के एक मामले में सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी रवि कुमार मिश्र को दफा 392 एव 412 भादवि के तहत पांच वर्ष की कैद दस-दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीना अतिरिक्तसजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने बहस की।
श्री सिंह के अनुसार उपर्युक्त अभियुक्त के विरुद्ध मनीष कुमार दुबे ने 26 जनवरी 2017 को मोटर साइकिल एवं गला से सोना का चेन छिनतई की प्राथमिकी कमतौल थाना कांड संख्या 12/ 17 दर्ज कराई थी। अभियुक्त के विरुद्ध 10 अक्टूबर 2017 को आरोप गठन किया गया था।
आरोपित ने खुद को निर्दोष बताया था। अभियोजन पक्ष की ओरसे आठ गवाहों ने गवाही दी थी। न्यायालय ने विगत 23 जुलाई 2018 को दफा 392 एवं 412 भादवि के तहत दोषी करार दिया था।

