Home मुख्य शादी की नीयत से विवाहिता के अपहरण के आरोपी को दो वर्ष की सजा। Voice of Darbhanga
मुख्य - July 27, 2018

शादी की नीयत से विवाहिता के अपहरण के आरोपी को दो वर्ष की सजा। Voice of Darbhanga

दरभंगा: फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी खुर्शीद आलम ने शुक्रवार को शादीशुदा लड़की का अपहरण शादी की नीयत से करने के मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के सुसारी निवासी सरोज पासवान को दफा 498 भादवि के तहत दोषी करार देने के बाद दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी दयानन्द प्रसाद ने बहस की।
श्री प्रसाद के अनुसार उपर्युक्त अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता की मां ने 10 अप्रैल 2009 को 5 बजे शाम में अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी बहेड़ी थाना कांड संख्या 74/09 दफा 363, 366ए/34 भादवि के तहत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने उपर्युक्त अभियुक्त को 498 भादवि के तहतदोषी करार देने के बाद उपर्युक्त सजा सुनाई है।

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