Home मुख्य चर्चित भावना हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास। Voice of Darbhanga
मुख्य - October 1, 2018

चर्चित भावना हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास। Voice of Darbhanga

दरभंगा : डेंटल छात्रा भावना कुमारी की हत्या के आरोप में पटना जिला के दानापुर इमलीतर निवासी सूजर कुमार को चतुर्थ एडीजे ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा धारा 302/34 के तहत वहीं धारा 307 में भी सश्रम आजीवन कारावास धारा 324 में 2 वर्ष और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 7 वर्ष की कारावास सुनाई है और सभी धाराओं में अलग-अलग अर्थदंड सुनाया गया है। मृतिका के पिता अरूण कुमार ठाकुर के फर्दबयान पर विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जहां दिन-दहाड़े पिता-पुत्री को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस घटना में संयोग से पिता तो बच गये, लेकिन पुत्री की ईलाज के दौरान पीएचसीएच में मौत हो गई। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे ए.पी.पी मो. सलाउद्दीन अंसारी ने न्यायालय में 11 साक्षियों का साक्ष्य कराकर हत्यारें को सजा दिलाने में कामयाबी पाई।

Share

Leave a Reply