
कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को जीवनपर्यन्त कारावास। Voice of Darbhanga

दरभंगा : दरभंगा न्याय मंडल ने अबोध के साथ दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए आरोपी को पूरे जीवनकाल के लिए कारावास में रखने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 30 हजार का अर्थदंड लगाया है। वहीं पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से 6 लाख रूपये पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के तहत बिहार सरकार को देने का आदेश दिया है। प्रथम एडीजे सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने 1 वर्ष 5 माह 3 दिन के अंदर यह फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. विजय कुमार पराजित ने पक्ष रखा। मामला घनश्यामपुर थाना के मंसारा गांव निवासी बमबम मुखिया पर 1 मई 2017 को प्राथमिकी जर्द की गई थी। जिसका कांड संख्या 33/17 था। इसका विचारण अदालत ने केस न.14/17 के तहत प्रारंभ हुई आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि की धारा 376 एवं पॉस्को एक्ट की धारा 4/6 लगाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 लोगों की साक्ष्य कराई गयी। इस मामले में 28 सितम्बर को न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के विशेष पी.पी श्री पराजित ने बताया कि 1 मई 2017 की रात 3 बजे 9 वर्षिय अबोध अपने 7 वर्षिय भाई के साथ घर में सोयी थी। माता ईलाज कराने के लिए बाहर गई थी और पिता बाहर थे। डीएमसीएच में पीड़िता के फर्दबयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

