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मुख्य - December 9, 2018

दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं अधिकारों की निशक्तता आयुक्त ने दी जानकारी। Voice of Darbhanga

09.12.2018
दरभंगा : राज्य के निशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए हर विभाग में 5 प्रतिशत राशि का प्रावधान कर रखा है। स्थानीय परिसदन में डॉ. कुमार पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को त्वरित न्याय देने के लिए वकील सहित सभी सुविधाएं नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता के आधार पर किसी को सरकारी सेवा में अवसर मिलने से वंचित नहीं किया जा सकता है, अगर किसी ने ऐसा किया, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 माह से लेकर 6 वर्षों की तक की सजा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रकार के सरकारी तथा सार्वजनिक भवनों में रैम्प का होना जरूरी है। वहीं दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेन्स सहित अन्य सुविधाओं में भी सरकार छूट प्रदान करती है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी दिव्यांगों को मतदान करने में कठिनाई नहीं हो, इसके लिए बुथों पर रैम्प बनाना अनिवार्य बना दिया है। आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र बनाने तथा सबको यूडी आइडी पोर्टल से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ देने को कहा गया है। साथ ही अब पुलिस को दिव्यांगों से संबंधित मामले को दर्ज करने के लिए उनके घर जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि जिला में पूअर होम की जगह आलीशान सुविधाओं से युक्त अर्लीइंटरवेंशन सेंटर के निर्माण की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जनवितरण प्रणाली में भी दिव्यांगों को 5 प्रतिशत का आरक्षण मिलना है। उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 10 दिसम्बर को जिला स्तर के विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों, बैंक पदाधिकारियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड और मॉल का निरीक्षण कर दिव्यांगों की सुविधा को लेकर बातें करेंगे और स्थिति से रू-ब-रू होंगे। 11 दिसम्बर को अस्पताल और जनप्रतिनिधि के साथ सिविल सोसायटी से बातें करेंगे और 12 दिसम्बर को दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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