
दरभंगा में लगी धारा 144, 22 जून तक स्कूल-कोचिंग सब बंद।
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दरभंगा कार्यालय: बिहार में लगातार पारे के ऊपर जाने के कारण प्रशासन के बीच भी हड़कंप मची हुई है वहीं आग उगलते सूरज की वजह से बीमार पड़ने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है । ऐसे में गर्मी से अपने जिले की जनता को बचाने के लिए दरभंगा के डीएम ने दोपहर के समय में धारा 144 लागू कर दी है । डीएम ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण दरभंगा जिला में दिनांक सत्रह जून से बाइस जून तक निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया, बता दें की आदेश को जारी करते हुए जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस.एम ने निर्देशित किया कि उपरोक्त अवधि में दरभंगा जिला में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी वर्ग एक से बारहवीं तक की कक्षा का शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा। उपरोक्त अवधि में दरभंगा जिला मैं शिक्षण ग्रहण कराने हेतु सभी कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। तथा राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के मद्देनजर सभी आंगनवाड़ी केंद्र पूर्वाहन के 6:00 बजे से पूर्वाहन 6:30 बजे तक ही संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में सभी प्रकार के निर्माण कार्य मनरेगा सहित (आपदा एवं पेयजल संकट में कार्यरत मजदूर को छोड़कर) सरकारी एवं निजी क्षेत्र में निर्माण एवं मरम्मत कार्य में लगाए गए मजदूर से दस बजे पूर्वाहन से चार बजे अपराहन तक कार्य न लेने का निर्देश दिया गया एवं सभी आम जनों को चेतावनी दी जाती है कि वह अपने बाहरी गतिविधि को पूर्वाहन के 10:00 बजे से 4:00 अपराह्न तक न्यूनतम रखें। इसके अलावा इस बीच मनरेगा से जुड़े मजदूरी कार्य और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाने की मनाही है । मौसम के लगातार बिगड़ते हालात और लोगों की मौत को देखते अन्य जिला के डीएम ने सामान्य मौसम होने तक धारा-144 लागू की है । बता दें कि गया की गिनती बिहार के सबसे गर्म जिले के तौर पर होती है ,पूरे सूबे में जहां भीषण गर्मी और लू से अब तक सैकड़ो लोगों की मौत हो चुकी है वहीं गर्मी के कहर से बिहार का नवादा, नालंदा, गया, दरभंगा और औरंगाबाद जिला सबसे ज्यादा प्रभाावित है ।
ज्ञात हो कि इससे पूर्व के न्यूज में लिपकीय भूल के कारण न्यूज के हेडिंग में 22 जून की जगह गलती से 22 जुलाई का जिक्र हो गया था। इस भूल को सुधार करते हुए पुनः पूरी जिम्मेवारी के साथ यह समाचार प्रसारित किया जा रहा है।

