Home Featured मारपीट के मामले में 5 लोग दोषी करार।
Featured - मुख्य - November 6, 2019

मारपीट के मामले में 5 लोग दोषी करार।

लहेरियासराय: नवम अपर मुख्य नयायिक दंडाधिकारी जावेद आलम ने मंगलवार को मारपीट एवं गाली-गलौज के एक अपराधिक मामले में सिंहवारा थाना क्षेत्र के दहसील निवासी रामप्रसाद शर्मा, सुबोध कुमार, रविंद्र कुमार, गणेश ठाकुर व वीरेंद्र ठाकुर को दफा 323 ,504 भादवि के तहत दोषी करार दिया है।
गौरतलब है कि इन अभियुक्तों के विरुद्ध उसी गांव के शौकत अली ने 21 फरवरी 2004 को प्राथमिकी सिंहवारा थाना कांड संख्या 19/04 दफा 147, 323, 504, 506, 379 भादवी के तहत दर्ज कराई थी। आरोप था कि मदरसे में शौकत अली चापाकल गाड़ रहा था‌। अभियुक्तों ने नाजायज मजमा बनाकर मारपीट व गाली-गलौज की जिसमें एक पुरुष तथा एक महिला जख्मी हो गई थी। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में नौ मार्च 2007 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों ने गवाही दी।

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