
वाहन पास के सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने जारी किया संशोधित दिशा निर्देश।
दरभंगा: किसी प्रकार के निजी वाहन का परिचालन सब्जी, दूध, फल आदि लाने केलिए नही किया जाएगा। साथ ही आपात एवं आवश्यक सेवाओं के पास केलिए कड़े प्रावधान किए गए थे। परंतु मंगलवार की शाम ही पुनः जिला प्रशासन द्वारा संशोधित नियमावली जारी की गयी।
वाहन पास के संदर्भ में निम्नलिखित अद्यतन संशोधन हुआ है:-
1.सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य मे लगे अन्य वाहनों मे कोई पास की जरूरत नहीं है.
2.उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालय, केन्द्रीय एवं राज्य के कार्यालय, उपक्रम, बैंक, बीमा,आय कर, निगम आदि कार्यालयों में जाने के लिये कार अथवा दुपहिया वाहनों को भी पास नहीं जरूरी है. सिर्फ आईडी कार्ड पास रखेंगे.
3. सभी आवश्यक सेवाओं यथा दूर संचार, डेयरी, विद्युत्, डाक विभाग, रेल, मोबाइल नेटवर्क, एयरपोर्ट, एलपीजी, चिकित्सा क्षेत्र, पेट्रोल पंप, बैंक आदि सेवाओं से संबद्ध लोंगो के निजी वाहनों को भी पास नहीं चाहिए होगी. सिर्फ आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी.
4.मीडिया कर्मी को कोई पास नहीं चाहिए होगा. परिचय पत्र साथ रखेंगे .
5. सरकारी एवं निजी अस्पतालों के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, लैब, टेक्नीशियन आदि भी परिचय पत्र के आधार पर आ जा सकेंगे.
6.सभी माल बाहक वाहन, कृषि, पशु उत्पाद आदि ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों में कोई पास नहीं जरूरत है.
उपरोक्त जानकारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदधिकारी द्वारा देर शाम दी गयी।

