Home Featured लॉकडाउन-2 में भी नही है आमलोगों केलिए कोई छूट, गलतफहमी में निकले तो भरना पड़ेगा जुर्माना।
Featured - मुख्य - April 21, 2020

लॉकडाउन-2 में भी नही है आमलोगों केलिए कोई छूट, गलतफहमी में निकले तो भरना पड़ेगा जुर्माना।

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दरभंगा: लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों एवं निगम बोर्ड आफिस आदि खोलने तथा सरकारी निर्माण कार्यो में सीमित छूट दी गयी। आवश्यक कार्यो में आमलोगों द्वारा निजी वाहन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। ऐसे में आमलोग यदि सड़कों पर निकले और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य किसी भी कार्य में निजी वाहन का प्रयोग करते हुए पाये गए तो उन्हें जुर्माना भरना ही पड़ा।
मंगलवार को शाम 6 बजे जब दुकानों को बन्द करने का समय हुआ तो लहेरियासराय थानाध्यक्ष स्वयं लहेरियासराय टावर चौक पर पहुँचे और ऐसे लोगों की खैरियत लेने लगे। बिना वैध पास एवं पास वाले व्यक्ति भी बिना हेलमेट आदि निकले तो उन्हें भी जुर्माना भरना पड़ रहा था। मंगलवार को लहेरियासराय थानाक्षेत्र में कुल 25 वाहनों से 25000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
देर शाम तक लहेरियासराय टावर पर दल बल के साथ डटे थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि कुछ लोग जो बाइक से निकल रहे हैं, वे पकड़े जाने पर बहाना बनाते हैं कि उन्हें 20 अप्रैल से छूट की बात पता चली थी। जबकि ऐसा बिल्कुल नही है। केवल सरकारी कर्मी एवं आवश्यक सेवाओं में लगें लोग अनुमति पत्र के साथ बाइक पर चल सकते हैं। उनके लिए भी मोटर वाहन अधिनियम का पालन आवश्यक है। साथ ही एक बाइक पर एक से ज्यादा लोग नही बैठ सकते। श्री सिंह ने कहा कि चालान करने के साथ साथ लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। बिना मास्क के न निकलने केलिए भी लोगों को कहा जा रहा है।
उन्होंने आमलोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग स्पष्ट रूप से समझ लें, लॉक डाउन-2 में भी आमलोगों केलिए कोई छूट नही दी गयी है। उन्हें घर मे ही रहना है।अतिआवश्यक होने पर घर से निकले। सब्जी, फल, दूध आदि पैदल ही अपने घर के पास से ही खरीदें। इसके लिए निजी वाहनों का प्रयोग न करें।

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