
राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भी लागू की दरभंगा में मास्क की अनिवार्यता।
दरभंगा: नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की सुसंगत धाराओं के तहत दंड अधिरोपण की कार्रवाई की जाएगी। इसी को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा भी मास्क की अनिवार्यता का आदेश दरभंगा केलिए भी शुक्रवार को जारी कर दिया गया।
जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गयी है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश एवं राज्य की सरकारों द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम एवं उपचार के लिए अथक कार्य किये जा रहे हैं। तथापि प्राय: प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नये पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जो सबों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। यह देखने में आ रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाये ही घरों से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमण फैला सकते हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 के तहत बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड रेगुलेशन, 2020 में प्रदत्त शक्ति के तहत यह आदेश दिया गया है कि कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी लोंगो को घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है। इस आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दंड के भागी होंगे। अतएव सभी आम जनों, फल-सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा दुकानदार एवं वहां कार्यरत कर्मी तथा उन दुकानों में आवश्यक सामग्री के क्रय करने के लिए जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया गया है कि एन-95 मास्क एवं सर्जिकल मास्क के अतिरिक्त सामान्य दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए, जीविका समूहों एवं अन्य समरूप समूहों द्वारा तैयार किये गये मास्क भी संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एन-95 मास्क कोविड- 19 की जांच एवं चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है। शेष पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए थ्री प्लाई मास्क अथवा कपड़े के डबल लेयर्ड मास्क काफी उपयोगी है। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे पुन: उपयोग किया जा सकता है। अतएव कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण के लिए सभी लोगों के लिए सरकार के निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी है। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम जिलेवासियों से बराबर
अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने तक सभी लोग घर पर ही रहें। अत्यंत आवश्यक कार्यवश अगर घर से बाहर निकलना ही हो तो फेस मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी नियम का पालन जरूर किया जाये। यह सबों के हित में होगा।

