
दरभंगा निगम क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं को छोड़ सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी अन्य दुकानें।
दरभंगा: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दरभंगा में भी लगातार लॉक डाउन की मांग बढ़ रही थी। ऐसे में जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया था कि पूर्ण लॉक डाउन पर निर्णय 13 जुलाई के बाद होगा। पर शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम क्षेत्र केलिए कुछ पाबंदियों की घोषणा कर दी गयी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए
डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया है कि बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निर्णय के अनुसार सभी जिला पदाधिकारियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के आदेश से भी कड़े आदेश, स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर पारित करने के लिए तथा अपने क्षेत्र में परिस्थितियों का आकलन कर जरूरी प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। हाल के दिनों में दरभंगा जिले में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, जो गंभीर स्थिति है। अत: उक्त आदेश के आलोक में कोविड-19 विनियम 2020 के उपबंध संख्या – 17 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किया है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्वाह्न 10 से अपराह्न पांच बजे तक ही खुलेंगे। सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे एवं सामग्री उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, ग्राहकों व आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक समारोहों का आयोजन पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग एवं श्राद्ध कर्म में अधिकतम 20 लोगों के भाग लेने की अनुमति रहेगी। सभी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान पूर्ववत बंद रहेंगे। होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल तथा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं परिवारिक समारोह में सामाजिक दूरी का पालन तथा सभी को करना अनिवार्य होगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उसे बंद करा दिया जाएगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को
इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
नगर आयुक्त नगर निगम को अपने क्षेत्र अंतर्गत सघन सफाई साफ- सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से विशेषकर शनिवार एवं रविवार के दिन कराना सुनिश्चित करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक उपरोक्त आदेश का शत- प्रतिशत अनुपालन हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करेंगे।

