
शहर में शाम 5 बजे के बाद खुले पाये जाने पर आरा मिल सहित कई दुकानों पर हुई कारवाई।
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दरभंगा: शहर में अब दवा दुकानें एवं अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर बाकी दूसरे सभी दुकाने सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम के 5:00 बजे तक ही खुलेंगी।
नया गाइडलाइन जारी होते ही शनिवार से गाइडलाइन दुकानदारों के बीच प्रभाव में आ गया। आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानों के शटर शाम के पांच बजते ही गिर गए और दुकानदारों ने अपने-अपने दुकानों में ताला लगा दिया।
वहीं शहर में आदेश तामिला का जायजा लेने नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के साथ साथ नगर आयुक्त घनश्याम मीणा के साथ पुलिस की टीम लहरियासराय से निकलकर दरभंगा तक पहुंची। गाइडलाइन का पालन सही रूप से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए ड्रोन कैमरा भी उड़ाया गया।
लहरियासराय क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले इलाके में अवस्थित एक आरा मिल दुकान खुले पाये जाने पर मिल पर कारवाई भी की गयी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि आज से नया गाइडलाइन जारी हुआ है। इसलिए हम लोग नगर आयुक्त के साथ शहर का भ्रमण करने निकले। एक आरा मिल पर खुला पाया गया, जिस पर कारवाई हुई है।
सिटी एसपी ने कहा जो भी कोई वाहन मालिक अपने पैसेंजर को बिना मास्क लगाए हुए पैसेंजर ले जाता है तो ऐसे वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके
अलावा अन्य कई दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है।
सिटी एसपी श्री कुमार ने बताया कि उन्होंने कई दुकानदारों से भी बात की। दुकानदारों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार और प्रशासन का गाइडलाइन आया है, उस पर पूरी तरह से अमल करने का वादा किया और इसे आवश्यक बताते हुए इसे एक अच्छा कदम बताया।

