
काराधीन अभियुक्त के द्वारा जेल में आपत्तिजनक सामान रखने के जुर्म में एक वर्ष की सजा।
दरभंगा: बहेड़ी थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण से जुड़े दोहरा इंजीनियर हत्या मामले में काराधीन रहे अभियुक्त निकेश दुबे को जेल के अंदर किए गए अपराध को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार सिंह ने एक वर्ष की कारावास और अर्थदंड की सजा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई है।
इंजीनियर द्वय हत्या मामले में दरभंगा मंडल कारा में काराधीन रहने की अवधि में 2 नवंबर 2016 को जिला प्रशासन के निर्देश पर किए गए सर्च अभियान में कारा नियम के विरुद्ध आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे। जिसे लेकर मंडल काराधीक्षक की ओर से लहेरियासराय थाना में कांड संख्या 544 /2016 दर्ज करवाया गया था।
इस मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी रिजवान अली ने अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत कराकर अभियुक्त दुबे को सजा दिलाने में सफल रहा। न्यायिक दंडाधिकारी सिंह ने दोहरा इंजीनियर हत्याकांड के सजायाफ्ता भागलपुर सेंट्रल जेल में काराधीन अभियुक्त निकेश दुबे को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई है। अदालत ने जेल अधिनियम के विरुद्ध कृत के लिए 1 वर्ष कारावास और जेल प्रशासन के द्वारा जारी आदेश को नहीं मानने के लिए 6 माह के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड दिया गया।

