
पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए पद अनुसार वाहन की संख्या निर्धारित।
दरभंगा: अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वाहनों के प्रकार व संख्या निर्धारित कर दी गई है। ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, मुखिया व उप मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन या एक हल्का मोटर वाहन एवं जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन या दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन या एक हल्का मोटर वाहन की अनुमति दी जाएगी।
बताया जाता है कि मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है व अपने मतदान अभिकर्त्ता को देखने के लिए जिला परिषद सदस्य के अभ्यर्थियों को 1 हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं सरपंच पद के अभ्यर्थियों को चालक सहित 1 यांत्रिक दुपहिया सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए अनुमान्य किया गया है।
ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच पद के अभ्यर्थी के लिए कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान नहीं किया गया है। अगर वे वाहन से चलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

