
उपभोक्ता फोरम की पहल पर दुर्घटना में मौत के 8 साल बाद परिजन को मिला बीमा लाभ।
दरभंगा: बीमा कम्पनियों द्वारा एजेंटों के माध्यम से लुभावने वादे कर बीमा का टारगेट पूरा किया जाता है। पर जब भुगतान की बारी आती है तो सौ बहाने टरकाने केलिए बनाये जाते हैं।
ऐसा ही मामला एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का भी सामने आया है, जहां दुर्घटना में मौत के आठ साल बाद परिजन को 4 लाख का चेक मिला।
दरअसल, जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार

द्विवेदी, सदस्य रविन्द्र कुमार के आदेशानुसार एसबीआई जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड ने पीड़िता सुनैना देवी को चार लाख रुपए का चेक सौंपा।
अधिवक्ता चन्द्रधर मल्लिक ने बताया कि सिमरी थाना के हरपुर के शिक्षक बालेंद्र बैठा एनएच-57 पर 11 दिसम्बर 2013 को घायल हो गए थे। इलाज के दौरान पीएमसीएच में 17 दिसम्बर 2013 को मृत्यु हो गई। पीड़िता ने 10 अगस्त 2017 को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण फोरम में मामला दर्ज कराई। उभय पक्षों की सहमति पश्चात फोरम ने 22 अक्टूबर 2021 को बीमा कंपनी को चार लाख रुपए भुगतना का आदेश दिया।

