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Featured - मुख्य - January 5, 2022

कोरोना गाइडलाइन जारी, रात के आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, मॉल रहेंगे बंद।

दरभंगा: कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमण को लेकर छह से 21 जनवरी तक जिले में भी प्रतिबंध जारी किया गया है। डीएम राजीव रौशन ने बुधवार को कहा कि गृह सचिव व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं।

पत्र में निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है। कोरोना

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वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। अत: वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण के लिए छह से 21 जनवरी तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत कार्य

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करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे। बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय, गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों का संचालन कोरोना गाइडलाइन के साथ होगा। शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे, पर ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। नौवीं तथा उच्चतर कक्षाओं से सम्बंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं, आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हों। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं

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बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के सौ प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी । सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा (जो भी कम हो) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबन्ध रहेगा।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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