Home Featured आयुक्त न्यायालय द्वारा एडीएम के आदेश को गलत करार देने पर एडीएम पर हो सकती है कारवाई।
Featured - मुख्य - February 24, 2022

आयुक्त न्यायालय द्वारा एडीएम के आदेश को गलत करार देने पर एडीएम पर हो सकती है कारवाई।

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दरभंगा: दरभंगा शहर के चर्चित जीएम रोड तिहरे हत्याकांड में दखल कब्जा की गलत रिपोर्ट दिए जाने के मामले में अब एडीएम भी घिरते जा रहे हैं। जहां पीड़ित परिवार द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष गम्भीर आरोप लगाये गए, वहीं सोशल मीडिया में एडीएम के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया लोगों की देखी जा रही है। राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा भी एडीएम पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी जोर शोर से उठने लगी है।

इस मुद्दे पर जब पत्रकारों द्वारा जिलाधिकारी राजीव रौशन से प्रतिक्रिया पूछी गयी तो उन्होंने भी कहा कि एडीएम कोर्ट द्वारा जो आदेश की प्रति उन्हें प्राप्त हुई है, उसपर आयुक्त न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में एडीएम कोर्ट का आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है। अब एडीएम की रिपोर्ट पर आयुक्त न्यायालय द्वारा जो आदेश अथवा टिपण्णी की जाएगी, उस आलोक में कारवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्पष्ट है कि यदि ऊपरी अदालत द्वारा एडीएम के आदेश को गलत करार दिया जाता है तो एडीएम पर कारवाई तय मानी जाएगी।

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