Home Featured चर्चित पेट्रोल कांड सह तीहरे हत्याकांड में काराधीन अभियुक्त शिवकुमार झा की जमानत याचिका खारिज।
Featured - मुख्य - April 22, 2022

चर्चित पेट्रोल कांड सह तीहरे हत्याकांड में काराधीन अभियुक्त शिवकुमार झा की जमानत याचिका खारिज।

दरभंगा: दरभंगा शहर को हिला देने वाले और हृदय को झकझोर देने वाले चर्चित जीएम रोड पेट्रोल कांड सह तीहरे हत्याकांड में काराधीन अभियुक्त शिवकुमार झा की नियमित जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। काराधीन अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को गलत रूप से फंसाया गया है। उनकी भूमि व भवन को जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आरोपी बनाया गया है। घटना स्थल वाली सम्पत्ति शिव कुमार को केवाला से प्राप्त है। जिसे लेकर पूर्व में शिव कुमार ने रंगदारी मांगने का एक मुकदमा नगर थाना कांड संख्या 91/21 दर्ज कराया था। वहीं इस भूमि के संबंध में एक टाइटल सूट नंबर 484/2017 दर्ज हुई थी। मुकदमा 17 फरवरी 2018 को कोर्ट से निरस्त हुआ था।

इस पर लोक अभियोजक नसरुद्दीन हैदर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीड़ित सूचक पक्ष घटनास्थल वाली भूमि भवन में गत 40 वर्षों से रह रही हैं। काराधीन अभियुक्त जबरन उस प्रोपर्टी को कब्जा में लेना चाहते थे।

उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से 9 फरवरी 2022 की सुबह 8. 20 बजे पीड़ित पक्ष को आकर धमकाए एवं 10 फरवरी को 40 लोगों के साथ जेसीबी मशीन लेकर आए और घर को तोड़ने

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लगे। जब घर तोड़ने का विरोध किया गया तो काराधीन अभियुक्त शिवकुमार ने संजय कुमार झा और पिंकी कुमारी के ऊपर पेट्रोल छिड़काव कर आग लगा दी। जख्मी संजय और पिंकी को इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा से पीएमसीएच पटना गम्भीर अवस्था में भेज दिया गया। जहां इलाज के दौरान दोनों की माैत हाे गई।

कोर्ट ने पाया कि इस घटना में सम्पत्ति विवाद है। अनुसंधानक की ओर से संग्रहित साक्ष्य, सीसीटीवी की फुटेज से काराधीन अभियुक्त शिव कुमार झा की इस संपूर्ण घटना में निर्णायक भूमिका है। उसके विरुद्ध गंभीर आरोप है कि पेट्रोल छिड़ककर दो व्यक्ति को जलाया। सबसे अधिक आत्मा कांपने वाला तथ्य है कि मृतका पिंकी झा गर्भवती थी। शिव कुमार के विरुद्ध यह अपराध केवल बहुत गम्भीर ही नहीं बल्कि प्रकृति में जघन्य है।जिसे वर्णित करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

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