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Featured - मुख्य - April 25, 2022

नवगठित नगर पंचायत सिंहवाड़ा का 28 अप्रैल को होगा प्रारूप प्रकाशन, डीएम ने जारी किया दिया निर्देश।

दरभंगा: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि दरभंगा जिला में नवगठित नगर पंचायत सिंहवाड़ा के प्रादेशिक क्षेत्रों (वार्ड) के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संसूचित किया गया है।

उन्होंने कहा कि उक्त निर्देश के आलोक में नवगठित नगर पंचायत सिंहवाड़ा के वार्डों की सूची का प्रकाशन विहित प्रपत्र-06 में 28 अप्रैल 2022 को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत सिंहवाड़ा के वार्डों के गठन के संबंध में विभाग द्वारा समय सारिणी का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम 28 अप्रैल 2022 को गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 28 अप्रैल से 11 मई 2022 तक आपर्त्तियों की प्राप्ति की जाएगी। 30 अप्रैल 2022 से 20 मई 2022 तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपर्त्तियों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं 21 मई 2022 से 27 मई 2022 तक वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमण्डलीय

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आयुक्त का अनुमोदन होगा तथा 30 मई 2022 को अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा।

इसके साथ ही 02 जून 2022 तक राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के पत्र की कंडिका – 08, 09, 10 एवं 11 में प्रपत्र – 06 में प्रकाशित वार्डों की सूची के संबंध में आपत्ति प्राप्त किये जाने एवं उनके निष्पादन का उल्लेख किया गया है। पत्र की कंडिका – 08 के अनुसार प्रारूप प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार वार्डों के गठन के बारे में जिला दण्डाधिकारी के समक्ष या जिला दण्डाधिकारी को सूचित करते हुए उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष आपर्त्तियाँ

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दर्ज की जा सकेगी। आपर्त्तियाँ प्रारूप प्रकाशित वार्डों के सिर्फ परिसीमन, जनसंख्या तथा वार्डों के संख्यांकन से संबंधित बिन्दुओं पर ही दी जा सकेगी।

पत्र की कंडिका – 09 के अनुसार अधिकारियों/कर्मियों द्वारा प्रारूप प्रपत्र – 06 में पाई गई खामियों एवं त्रुटियों को प्रारूप प्रकाशन की अवधि में प्राप्त आपर्त्तियों के रूप में मानते हुए उसका निष्पादन किया जायेगा अर्थात् प्रपत्र – 06 में त्रुटियों के संबंध में आपत्तियाँ चाहे नगर निकाय के निवासियों द्वारा दी गयी हो अथवा अधिकारियों द्वारा स्वंय डिटेक्ट की गयी हो, दोनों स्थिति में त्रुटियों का निराकरण/परिमार्जन कर अंतिम रूप से प्रपत्र – 06 का प्रकाशन किया जाना है।

पत्र की कंडिका – 10 के अनुसार जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरांत निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निष्पादित करते हुए आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा, जो अंतिम होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा नवगठित नगर पंचायतों के वार्डों की सूची प्रपत्र – 06 के प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त आपत्ति प्राप्त करने एंव प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निष्पादन करने हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा आलोक राज को प्राधिकृत किया गया है।

इसके साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्राप्त आपत्तियों का विधिवत् निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा को प्रेषित करेंगे।

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