Home Featured एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को 42 लाख के मुआवजे की मिली स्वीकृति।
Featured - मुख्य - May 27, 2022

एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को 42 लाख के मुआवजे की मिली स्वीकृति।

दरभंगा: शुक्रवार को समाहरणालय परिसर अवस्थित आम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी। इसमें मुआवजे के लिए कुल 42 लाख 12 हजार 500 रुपए की स्वीकृति दी गयी।

इस बैठक में एसएसपी व सिटी एसपी से कुल 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें पांच प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण थे। शेष 43 मुआवजा प्रस्ताव व पूर्व के त्रुटिपूर्ण मामलों में से दो के वांछित कागजात प्राप्त हुए तथा 10 वादी द्वारा द्वितीय किस्त मुआवजा भुगतान से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन के साथ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए। एक पेंशन स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन्हें दर्ज प्राथमिकी एवं चार्जशीट के आधार पर मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इनमें चार मामले हत्या के व 50 मामले गाली-गलौज, मारपीट करने तथा जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने से संबंधित शामिल थे।

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बैठक में बेनीपुर विधायक डॉ. विनय कुमार चौधरी, डीएसपी (मुख्यालय) अमित कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद, सदस्य (विशेष लोक अभियोजन एस-सी-एसटी) संजीव कुमार कुंवर, सदस्य विजय कुमार पासवान, राम प्रवेश पासवान, अमर राम, सुभाष महतो, बहेड़ी सीओ, एसएसपी कार्यालय के एससी-एसटी शाखा के प्रभारी एवं एससी-एसटी थाना प्रभारी थे।

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