
नगर निकाय के दोनों चरणों के चुनाव हुए स्थगित।
दरभंगा: नगरपालिका आम निर्वाचन-2022 की तैयारी में राज निर्वाचन आयोग में आवश्यक संशोधन किया है। चुनावी कार्यक्रम में किए गए संशोधन की बाबत आयोग के सचिव ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को मंगलवार की शाम एक अति आवश्यक पत्र भेजा है। जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका संख्या 12514-2022 (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में मंगलवार को न्यायालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में उपरोक्त फैसला लिया गया है। न्यायालय के आदेश से जिलाधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया गया है कि न्यायादेश की कंडिका-135 में कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव चुनाव को लेकर फिर से अधिसूचना जारी करें।

अधिसूचना उन पदों के लिए जारी की जाएगी जो पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे। वैसे पदों को अब सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा उपरोक्त आदेश के आलोक में आयोग के मुख्यालय में विचार मंथन के उपरांत आयोग के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा- है कि प्रथम चरण में 10 अक्टूबर एवं द्वितीय चरण के 20 अक्टूबर को होनेवाले मतदान को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। स्थगित निर्वाचन मतदान की अगली तिथि पुन: जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि सूबे के सभी जिलाधिकारियों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त समेत सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। पत्र प्राप्त होने के साथ स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

